AMBIKAPUR NEWS : हर गुरुवार को रिपोर्ट पेश करेंगे अधिकारी
AMBIKAPUR NEWS : कलेक्टर विलास भोस्कर द्वारा शत- प्रतिशत राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन करने व प्रत्येक दिवस पेशी तिथि को राजस्व प्रकरणों पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में संचालित सभी प्रकरणों का ऑनलाईन इन्द्राज नहीं होने के कारण पक्षकारों को उनके प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी राजस्व अधिकारी उनके न्यायालय के समस्त प्रकरणों को ऑनलाईन इन्द्राज करेंगें और प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रत्येक पेशी तिथि को अपलोड करते हुए अपने न्यायालय के समस्त प्रकरण ऑनलाईन करते हुए कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगें। इसी प्रकार राजस्व अधिकारी न्यायालय के प्रत्येक पेशी तिथि के प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी पृथक से निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर एक सूची कलेक्टर न्यायालय में प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को प्रस्तुत करेंगें।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी निर्धारित पेशी तिथि को आदेश पारित करेंगें और आदेश निर्धारित पेशी तिथि को नहीं किया जा रहा है तो उसकी आगामी पेशी तिथि निर्धारित करते हुए इसकी सूचना संबंधित पक्षकारों को देना सुनिश्चित करेंगें। इसी प्रकार राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय का जो भी अंतिम आदेश जारी किया जाएगा, उसे सरगुजा जिले के आधिकारिक वेबसाईट में अपलोड करते हुए इसे प्रदर्शित करेंगें जिससे पक्षकार अपना आदेश का अवलोकन कर सके व राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि न्यायालय के निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गोपनीय प्रतिवेदन में अब कर्मचारियों की अचल संपत्ति भी जुड़ेगी
सरगुजा के राजस्व पदस्थापना में कार्यरत शासकीय कर्मियों के गोपनीय प्रतिवेदन में अब सिर्फ अधिकारियों की टीप ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के अचल संपत्ति की जानकारी भी संलग्न करना होगा। सरगुजा कलेक्टर विलास भोष्कर ने आज ने इस आशय का आदेश आज जारी कर सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि राजस्व स्थापना अंतर्गत कार्यरत अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारी का बतौर प्रतिवेदक अधिकारी हैसियत से भेजे गए गोपनीय प्रतिवेदन में संबंधित कर्मचारी के अचल संपत्ति को भी संलग्न कर जानकारी अनिवार्य रूप से भेजे।