Kolkata rape murder case : कोलकाता रेप-मर्डर केस में संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है, ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संजय ने स्वीकार किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय ने बताया कि घटना से पहले वह रेडलाइट एरिया गया था और रास्ते में एक लड़की को भी छेड़ा था। इसके अलावा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें भी मांगी थीं।
Kolkata rape murder case : पॉलीग्राफ टेस्ट के मुख्य खुलासे
25 अगस्त को संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें उसने तीन प्रमुख बातें स्वीकार कीं:
- रेप और मर्डर का कबूलनामा: संजय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की बात कबूल की।
- घटना से पहले की गतिविधियाँ: संजय ने बताया कि उसने घटना की रात शराब पी थी, रेडलाइट एरिया गया था, और अपनी गर्लफ्रेंड से अश्लील तस्वीरें मांगी थीं।
- हत्या के बाद का व्यवहार: संजय ने हत्या के बाद सुबह अपने दोस्त के घर जाने की बात भी स्वीकार की, जो कि कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था।
Kolkata rape murder case : संजय का रोते हुए बयान
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, संजय को 10 अगस्त को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में संजय ने रोते हुए कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे फंसाया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन CBI ने अदालत में दावा किया कि संजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
जेल में संजय की स्थिति
संजय को प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम के VIP वार्ड में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उसने जेल प्रशासन से सोने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि पुलिस और CBI की लगातार पूछताछ से वह थक गया है और सोना चाहता है।
पूर्व प्रिंसिपल और अन्य पर भी CBI की जांच
24 अगस्त को CBI ने आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टरों और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। इसके बाद 25 अगस्त को CBI ने संदीप घोष के घर पर छापा मारा। घोष पर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं और CBI उनकी जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस मामले में पुलिस और अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही 30 साल में नहीं देखी गई है। CBI ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है और FIR देर से दर्ज की गई थी, जबकि यह सबसे पहले होनी चाहिए थी।