Raipur News : छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत सीनियर रेसीडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत अनुसूचित क्षेत्र में प्राध्यापकों का वेतन 1 लाख 90 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रुपये कर दिया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है।
Raipur News : अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन में वृद्धि का विवरण
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ सहायक प्राध्यापकों और सीनियर रेसीडेंट्स के वेतन में भी वृद्धि की गई है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र में:
- सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 55 हजार किया गया।
- सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया गया।
- सीनियर रेसीडेंट और प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया।
- अनुसूचित क्षेत्र में:
- सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 85 हजार किया गया।
- सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार किया गया।
- सीनियर रेसीडेंट और प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार से बढ़ाकर 95 हजार किया गया।
Raipur News : संविदा चिकित्सकों के वेतन में भी वृद्धि
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा चिकित्सकों के लिए भी पुनरीक्षित वेतनमान जारी किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 46 फीसदी और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 23 फीसदी की वेतन वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में सुधार और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वेतन वृद्धि के इस ऐतिहासिक निर्णय से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों को बेहतर शिक्षा और गुणवत्ता वाले शिक्षक प्राप्त होंगे।